मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित बालिका गृहकांड में दिल्ली स्थित साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट में ब्रजेश ठाकुर समेत 19 दोषियों को सजा पर आज होने वाली सुनवाई 4 फरवरी तक स्थगित कर दी गई है. स्पेशल जज की छुट्टी के चलते यह सुनवाई स्थगित की गई है. फिलहाल, ब्रजेश ठाकुर समेत सभी दोषी तिहाड़ जेल में बंद हैं.
आपको बता दें कि बीते 20 जनवरी को हुई सुनवाई में कोर्ट ने पॉक्सो कानून के तहत गंभीर लैंगिक हमले व सामूहिक बलात्कार में आरोपियों को दोषी ठहराया था. इससे पहले कोर्ट ने 30 मार्च 2019 को ब्रजेश ठाकुर समेत अन्य के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षडयंत्र रचने के आरोप तय किए थे। इनपर बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था.
अधिकारियों को भी माना था लापरवाह
कोर्ट ने ब्रजेश व बालिका गृह के कर्मचारियों के साथ ही सरकार के समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों पर आपराधिक साजिश रचने, कर्तव्य में लापरवाही व उत्पीड़न की जानकारी देने में विफल रहने के आरोप में दोषी ठहराया था. इन आरोपों में अधिकारियों के प्राधिकार में रहने के दौरान बच्चों पर क्रूरता के आरोप भी शामिल थे, जो जुवेनाइल एक्ट के तहत दंडनीय हैं.
दोष गठन के बिंदु पर तीन बार बढ़ानी पड़ी तारीख
अदालत ने सीबीआई के वकील और 20 आरोपियों की अंतिम दलीलों के बाद 30 सितंबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था. इस बीच कपितय कारणों से दोषी ठहराने के बिंदु पर सुनवाई के लिए कोर्ट को तीन बार तारीख बढ़ानी पड़ी थी. चौथी तारीख पर कोर्ट ने ब्रजेश समेत 19 आरोपितों को दोषी ठहराया था.
गैंगरेप, रेप, पॉक्सो एक्ट के दोषी – ब्रजेश ठाकुर, रवि रौशन, विजय तिवारी और दिलीप वर्मा
पॉक्सो, लापरवाही व साजिश के दोषी – मधु उर्फ साजिस्ता परवीन, इंदू कुमारी, हेमा मसीह, चंदा देवी, किरण देवी, मंजू देवी, नेहा कुमारी, मीनू देवी और डॉ. अश्विनी कुमार
रेप व पॉक्सो के दोषी – गुड्डृ कुमार उर्फ गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, रामनुज ठाकुर और विकास कुमार
पॉक्सो व साजिश के दोषी – रामाशंकर सिंह उर्फ मास्टर साहब
पॉक्सो, लापरवाही व जेजे एक्ट के तहत के दोषी – रोजी रानी
(इस खबर को मुजफ्फरपुर न्यूज़ टीम ने संपादित नहीं किया है. यह हिंदुस्तान फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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