बिहार में किराये के मकानों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किरायेदारों को भी सरकार की ओर से दी जा रही बिजली सब्सिडी योजना का पूरा लाभ मिलेगा। यदि कोई मकान मालिक किरायेदारों से निर्धारित दर से अधिक बिजली शुल्क वसूलता है या उन्हें सब्सिडी का लाभ नहीं देता है, तो ऊर्जा विभाग ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करेगा और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाएगी।
यह जानकारी राज्य के ऊर्जा मंत्री Shailesh Kumar उर्फ बुलो मंडल ने मंगलवार को पटना में जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) प्रदेश कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान दी। मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि बिजली से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं का लाभ राज्य के हर उपभोक्ता तक पहुंचे, चाहे वह मकान मालिक हो या किरायेदार।

मंत्री ने कहा कि कई जगहों से ऐसी शिकायतें सामने आती रही हैं कि किरायेदारों से वास्तविक बिजली दरों की तुलना में अधिक शुल्क लिया जाता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि किरायेदारों से केवल वही शुल्क लिया जाना चाहिए जो सरकार द्वारा निर्धारित बिजली दरों के अनुसार बनता है। यदि कहीं अनियमितता या अतिरिक्त वसूली की शिकायत मिलती है, तो विभाग जांच कर उचित कार्रवाई करेगा।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि किरायेदार यदि बिजली सब्सिडी योजना का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प अलग बिजली मीटर लगवाना है। इसके लिए संबंधित बिजली कंपनी में आवेदन देकर अपना स्वतंत्र कनेक्शन और मीटर प्राप्त किया जा सकता है। इससे बिजली खपत का सही हिसाब रहेगा और उपभोक्ता सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि कई बार मकान मालिक किरायेदारों को अलग मीटर लगवाने की अनुमति नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति में किरायेदारों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वे अपनी शिकायत सीधे ऊर्जा विभाग या मंत्री कोषांग तक पहुंचा सकते हैं। विभाग ऐसे मामलों की जांच कर आवश्यक कदम उठाएगा।







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