बिहार में मद्य निषे’ध नीति के प्रभावी का’र्यान्वयन के लिए 21 दिसं’बर को बिहार के सभी पुलिस’कर्मी शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। पिछले दिनों मुख्यमं’त्री की अध्यक्ष’ता में आ’योजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में निर्णय लिया गया था कि पुलिस विभाग से सं’बंधित सभी प्रति’ष्ठानों में कार्यरत पुलिस पदाधिका’रियों एवं कर्मियों को श’राब नहीं पीने के संबंध में पुन: शपथ दिलायी जाए। इसके आलोक में डीजी’पी ने सभी वरीय पुलिस अधीक्ष’क, सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित) को 21 दिसं’बर को दिन के 11 बजे शराब नहीं पीने के लिए शपथ दिलाने का निर्देश दिया।
सभी पुलिसकर्मी आ’जीवन शरा’ब का सेवन नहीं करने की श’पथ लेंगे। वे इस बात की भी शपथ लेंगे कि क’र्तव्य पर रहें या नहीं रहें, अपने दैनि’क जीवन में भी शराब से संबंधित गतिवि’धियों में किसी प्रका’र से शामिल नहीं होंगे। शराब’बंदी को लागू करने के लिए जो भी विधि-सम्मत का’र्रवाई अपेक्षित है, उसे करेंगे। यदि शराब से संबं’धित किसी भी गति’विधि में शामिल पाए गए तो नियमानु’सार कठोर कार्रवाई का भागीदा’र बनेंगे। इसके लिए पुलिस मुख्या’लय की ओर से शपथ पत्र का प्रा’रूप भी जारी किया गया है। शप’थ पत्र को संबंधि’त प्रतिष्ठान के वरीय पदाधिकारी प्रमा’णित करेंगे।
ओपी में ओपी अ’ध्यक्ष, थाना में था’नाध्यक्ष, अंचल में अ’चंल निरीक्षक, पुलिस उपा’धीक्षक कार्या’लय में पु’लिस उपाधीक्षक व पुलिस अधीक्षक का’र्यालय में एसपी (मुख्यालय) प्रमा’णित करेंगे। पुलिस मुख्या’लय में अपर पुलिस महा’निदेशक (मुख्यालय) के नेतृत्व में श’पथ ग्रहण होगा। डीजीपी ने जो पुलि’सकर्मी शपथ नहीं लेंगे, उनकी भी सूची पु’लिस महानिरी’क्षक, मद्य निषेध कार्या’लय को भे’जने का निर्देश दिया है।

430 पुलिस’कर्मियों पर हुई है कार्र’वाई
बिहार में शराब’बंदी लागू होने के बाद से अब’तक तीन बार पुलिस’कर्मी शराब नहीं पीने को लेकर शप’थ ले चुके हैं। 24 जून 2019, 26 नवंबर 2018 और 5 अप्रैल 2016 को उन्हें शपथ दिला’यी गई थी। वहीं, शराबबं’दी कानून लागू होने के बाद लापरवा’ही बरतने और अवैध शराब व्यापा’र को संरक्ष’ण देने के आरो’प में अब तक 430 पुलिस कर्मि’यों पर कार्र’वाई की जा चुकी है। इनमें 56 से अधिक पुलिस कर्मियों को शराब पीने, तस्करों को संरक्ष’ण देने और कार्रवाई न करने के आ’रोप में नौकरी से बर्खा’स्त किया जा चुका है।







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