पटना : बिहार में सड़क हा’दसों पर लगाम लगाने के लिए नीतीश सरकार गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय करने जा रही है। यानी कि किस रोड पर किस गाड़ी की अधिकतम गति कितनी होगी, यह सरकार तय करेगी। फिर तय लिमिट से ऊपर चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। अब इसके लिए एक कमिटी गठित कर दी गई है।
परिवहन विभाग की ओर से कमिटी के गठन को लेकर गुरुवार को अधिसूचना जारी की गई। यह कमिटी सड़क सुरक्षा परिषद, संबंधित निर्माण एजेंसी, जिलाधिकारी और आम जनता से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद अलग-अलग सड़कों एवं क्षेत्रों के लिए गति सीमा निर्धारित करेगी।
विभाग के सचिव को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि एडीजी यातायात इसके उपाध्यक्ष होंगे। राज्य परिवहन आयुक्त को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया गया है। परिवहन विभाग, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार राज्य पथ विकास निगम, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है।
बीते मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि बिहार के सभी नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे और अन्य क्षेणी की सड़कों पर वाहनों की गति सीमा तय की जाएगी। इसके लिए सड़कों का आकलन किया जाएगा। इस निर्णय के दायरे में अटल पथ और जेपी गंगा पथ भी आएंगे। सरकार की ओर से कहा गया था कि बीते कुछ सालों में वाहनों की स्पीड बढ़ने से सड़क हाद’सों में बढ़ोतरी हुई है।
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