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मुजफ्फरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी ठाकुर को मिली जमानत

मुजफ्फरपुर:  सर्किट हाउस में 11 साल पुराने मा’रपीट के केस में बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री सह तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सीपी ठाकुर ने विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सीपी ठाकुर। - Dainik Bhaskar

इसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर मुक्त कर दिया। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री की ओर से उनके अधिवक्ता सह जिला बार एसोसिएशन के महासचिव सच्चिदानंद सिंह ने जमानत अर्जी दाखिल की।

वहीं सूचक अजय पांडेय के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सुलहनामा दाखिल किया। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि दोनों पक्षों की सहमति से सुलहनामा हुआ है।

इस केस को 11 फरवरी को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन के लिए भेजा जाएगा। साल 2012 में 23 जून को अजय पांडेय ने काजीमोहम्मदपुर थाने में एफआईआर कराई थी।

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