1 अप्रैल वित्तीय वर्ष के दिन बैंक बंद थे। इस वजह से, कई ग्राहकों को एनईएफटी, आईएमपीएस और यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने ट्वीट किया था, ‘वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ बैंकों में UPI और IMPS लेनदेन विफल हो गए थे। हमने देखा है कि इनमें से अधिकांश बैंक सिस्टम कल शाम से सामान्य हो गई हैं। ग्राहक बिना किसी रुकावट के IMPS और UPI सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि, NPCI के ट्वीट के जवाब में कई लोगों ने शिकायत की कि उनका लेनदेन विफल हो गया और वे अभी भी बैंक खातों में राशि रिफंड होने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों को अक्सर आश्चर्य होता है कि एक असफल एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई लेनदेन के मामले में राशि को बैंक खाते में वापस करने में कितना समय लगता है?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के सर्कुलर के अनुसार 19 सितंबर, 2019 को विफल लेनदेन के मामले में टर्न अराउंड टाइम (TAT) के सामंजस्य और ग्राहक के मुआवजे पर अगर ग्राहक के बैंक खाते से डेबिट किया गया पैसा वापस नहीं आता है, बैंक ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। मतलब कि अगर लेनदेन असफल हो गया है तो बैंक को तय समय के बाद जुर्माना देना होगा।
सर्कुलर के अनुसार, IMPS लेनदेन की विफलता के मामले में अगर ग्राहक के खाते से पैसा डेबिट होता है और लाभार्थी खाते में क्रेडिट नहीं होता है, तो ऑटो-रिवर्सल T+1 दिन में किया जाना चाहिए।
इसका मतलब यह है कि यदि कोई लेनदेन आज विफल हो जाता है, तो राशि को अगले कार्य दिवस के अंत तक लेनदेन शुरू करने वाले व्यक्ति के खाते में वापस जमा किया जाना चाहिए।
यूपीआई के माध्यम से पैसे ट्रांसफर के मामले में बैंक खाते से डेबिट किया जाता है, लेकिन लाभार्थी खाते में जमा नहीं किया जाता है, तो लाभार्थी बैंक द्वारा T + 1 द्वारा ऑटो रिवर्सल किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया है, तो T + 1 से अलग प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
अगर आपको रिफंड नहीं मिलता है तो क्या करें?
यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो, आप बैंक से इस मामले में बात कर सकते हैं। यदि वे समय के भीतर ऐसा करने में विफल रहते हैं तो आपको शिकायत दर्ज कराना चाहिए।
सब कुछ के बावजूद अगर वे एक महीने के भीतर इस मुद्दे को हल करने में विफल रहते हैं, तो आप इस मुद्दे को लोकपाल तक पहुंचा सकते हैं।
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