भारत में खाने-पीने की चीजों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) ने कई कंपनियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. आरोप है कि कुछ फूड ब्रांड अपने नाम, टैगलाइन और प्रोडक्ट दावों के जरिए ग्राहकों को भ्रमित कर सकते हैं. इसी मामले में FSSAI ने 8 फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को नोटिस जारी किया है.
FSSAI ने रविवार, 14 जून को जारी नोटिस में कहा कि कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट नाम और मार्केटिंग दावे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के नियमों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं. रेगुलेटर का कहना है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग या प्रचार ऐसा नहीं होना चाहिए, जिससे ग्राहकों के मन में गलत धारणा बने.

नोटिस पाने वाली कंपनियों में इमामी हेल्दी एंड टेस्टी, हेल्थ एड, ट्रूवी, द हेल्दी फैक्ट्री, हेल्दी मास्टर, हेल्दी चॉइस, प्लान बी और न्यूहर्ब्स शामिल हैं. FSSAI ने इस कार्रवाई की जानकारी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए भी दी है.
रेगुलेटर की सबसे बड़ी आपत्ति उन शब्दों को लेकर है, जो किसी प्रोडक्ट को ज्यादा बेहतर या ज्यादा हेल्दी बताने का दावा करते हैं. FSSAI का कहना है कि सिर्फ नाम या टैगलाइन में “Healthy” शब्द लिख देने से कोई प्रोडक्ट अपने आप स्वास्थ्यवर्धक साबित नहीं हो जाता.












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