पटना : बिहार में पिछले कई महीनों से धीमी रफ़्तार से ही सही लेकिन जमीन सर्वें का काम जारी है। इसको लेकर विभाग हर दिन कोई न कोई बदलाव कर रहा है ताकि आम लोगों को अधिक परेशानी न उठाना पड़े। ऐसे में अब यह निर्णय लिया गया है कि जमीन सर्वे के क्रम में स्थल पर भौतिक सत्यापन या किस्तवार प्रक्रम के दौरान संबंधित जमीन मालिक की उपस्थिति आवश्यक नहीं है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसे लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे अनिवार्य नहीं बताया है। विभाग के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति स्वयं नहीं आ सकता है, तो उनके किसी भरोसेमंद तथा अधिकृत प्रतिनिधि के जमीन पर उपस्थित रहने से सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। प्रतिनिधि भेजने की भी कोई अनिवार्यता नहीं रखी गई है, लेकिन किसी की मौजूदगी से जमीन के भूखंड को पहचानने में सर्वे कर्मियों को सुविधा होगी।
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