मुजफ्फरपुर: जमीन विवा’द में महिला की ह’त्या में बुधवार को एडीजे-18 मुकेश कुमार ने दो’षी हथौड़ी थाना के नरमाडीह निवासी दिनेश सहनी व महेश सहनी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोनों दो’षियों को दस-दस हजार रुपये जुर्मा’ना भी किया है। हमले में शामिल कलपु सहनी, धनसती देवी, अनीता देवी व शैल देवी को तीन-तीन साल कारावास की सजा सुनाने के साथ एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
उम्रकै’द की सजा पाने वाले दोनों दो’षियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया जबकि मामूली सजा होने के कारण शेष चारों दोषियों को बेल पर मुक्त करने का आदेश दिया गया।
कोर्ट ने 22 जून को सभी छह को अलग-अलग धाराओं में दो’षी ठहराया था। अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि नरमा डीह गांव में जमीन विवाद को लेकर मा’रपीट के दौरान सीमा कुमारी की ह’त्या कर दी गई थी।
उसके पिता रामबाबू राय ने ग्रामीण दिनेश सहनी, व महेश सहनी आदि पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई थी।
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