केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ईंधन की खरीद और बिक्री पर नए प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
सरकार के नए आदेश के अनुसार अब औद्योगिक, वाणिज्यिक (कमर्शियल) और संस्थागत ग्राहक पेट्रोल पंपों से पेट्रोल या डीजल नहीं खरीद सकेंगे। ऐसे ग्राहकों को अपनी जरूरत का ईंधन केवल अपने अधिकृत कंज्यूमर पंपों से ही लेना होगा।
इसके अलावा, किसी एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप डीजल केवल वाहन की टंकी में या पीईएसओ (PESO) से अनुमोदित कंटेनरों में ही भर सकेंगे। खरीदे गए डीजल की आगे बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।


















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