अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपको यह खबर जरूर जान लेना चाहिए। अब इसको लेकर बिहार सरकार नया नियम लाने जा रही है। इसको लेकर कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई है। इस नियमावली में किन-किन चीज़ों को शामिल किया जाएगा। फिलहाल इसका जिक्र नहीं किया गया है।
दरअसल, बिहार में चार विधानसभा उपचुनाव पुरे होने के बाद आज दोपहर सीएम नीतीश कुमार के तरफ से दोपहर 11:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई गई। इस कैबिनेट में कुल 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। सुचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा बताया गया है कि बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों के विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार एवं जन जागरूकता के लिए नोडल विभाग है। यह कार्य बिहार विज्ञापन नियमावली, 2016 तथा बिहार वेब मीडिया नियमावली, 2021 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप संपादित किया जा रहा है।
लेकिन इस नए समय में तकनीकी विकास के साथ सोशल मीडिया, वेब पोर्टल एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया प्रचार-प्रसार के नये एवं सशक्त माध्यम के रूप में विकसित हो रहे हैं। इन नये माध्यमों की क्षमता तथा उनके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे प्लेटफार्म का कार्यहित में यथासंभव उपयोग करने तथा इनके माध्यम से सरकार की नीतियों एवं लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार तथा जन जागरूकता के लिए बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाईन मीडिया नियमावली, 2024 की आवश्यकता है। इस नियमावली का गठन होने से वेबसाईट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स सहित अन्य प्लटेफार्मों पर सरकार की लोक कल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रमों का जन जागरूकता हेतु व्यापक एवं प्रभावकारी प्रचार-प्रसार सरल हो जायेगा।
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