बिहार में अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश में लगे प्रशांत किशोर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने जन सुराज पार्टी की याचिका पर सुनवाई करने से ही इंकार कर दिया. जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जन सुराज पार्टी की याचिका को खारिज किया।
दरअसल, प्रशांत किशोर की पार्टी ने बिहार में 13 नवंबर को होने वाले उप चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया था. जन सुराज पार्टी की ओर से दाखिल की गई याचिका में छठ पूजा का हवाला देते हुए बिहार में भी उप चुनाव की तारीख को 13 से बढ़कर 20 नवंबर किए जाने की मांग की गयी थी। इससे पहले जन सुराज पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि बिहार में उप चुनाव की तारीख आगे बढ़ाया जाए. चुनाव आयोग ने जब इस मांग को खारिज कर दिया तो प्रशांत किशोर की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल की थी।
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