मुजफ्फरपुर: मुजफ्फरपुर की कोर्ट में कांग्रेस पार्टी के सांसद व नेता विरोधी दल राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। 01 जुलाई को संसद में सत्र के दौरान राहुल गांधी के द्वारा हिन्दुओं को लेकर की गई टिप्पणी से आहत हिंदूवादी नेता देवयांशु किशोर ने परिवाद दायर किया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर सुनवाई की तिथि 15 जुलाई 2024 को मुकर्रर किया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 302 और 356(1) के तहत मामला दर्ज कराया है।
मामले में परिवादी हिंदूवादी नेता और गिरिराज सिंह फैंस क्लब के देवयांशु किशोर ने बताया सोमवार को कांग्रेस पार्टी के सांसद और नेता विरोधी दल राहुल गांधी के द्वारा हिंदू धर्म को लेकर एक विवादित बयान दिया गया था। इस दौरान में उन्होंने अपने बयान से देश भर के करोड़ो हिंदू समाज के लोगो की भावनाओं को आहत पहुंचाया था।
इस दौरान में उन्होंने हिंदुओ को हिंसक बताया था। जिसको लेकर हमलोग ने विचार किया कि राहुल गांधी हिंदू धर्म की भावना को ठेस पहुंचा रहे हैं। इससे आहत होकर कोर्ट में परिवाद को दायर किया है जिसको कोर्ट ने आज स्वीकार किया है कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 जुलाई को सुनवाई की तिथि मुकर्रर किया है।
पूरे प्रकरण को लेकर परिवादी के अधिवक्ता सुमित कुमार ने बताया की कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी के द्वारा कल संसद में सदन की करवाही के दौरान हिंदू धर्म को लेकर विवादित बयान दिया गया था जिसमे उनके द्वारा हिंदू धर्म को हिंसक बताया गया था। जिससे आहत होकर परिवादी देवयांशु किशोर के द्वारा कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
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